बिहार: विधानसभा में 10 संशोधन विधेयक पेश, पहले दिन क्या हुआ? जानना

बिहार विधानसभा का मानसून सत्र (मानसून सत्र) सोमवार (जुलाई 20, 2026) के पहले दिन राज्य सरकार ने उच्च शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि, कराधान, शहरी विकास और व्यापार करने में आसानी से संबंधित 10 महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक पेश किए। इन विधेयकों में विभिन्न कानूनों में संशोधन के साथ-साथ कुछ नये प्रावधान भी प्रस्तावित किये गये हैं।

सदन में पेश किए गए विधेयकों में बिहार निजी विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार नर्स पंजीकरण (संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार चिकित्सा (संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण) (निरसन) विधेयक, 2026 शामिल हैं।

इनके अलावा बिहार भूमि दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026, निबंधन अधिनियम, 1908 (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026, भारतीय स्टाम्प (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार जुआ (निषेध) विधेयक, 2026, बिहार माल और सेवा कर (संशोधन) विधेयक, 2026, बिहार शहरी विकास विधेयक, 2026 और ‘बिहार ईज ऑफ डूइंग’ विधेयक, 2026 बिजनेस’. विधेयक, 2026 भी सदन के पटल पर रखा गया। सदन में इन विधेयकों पर चर्चा के बाद आगे की विधायी प्रक्रिया पूरी की जाएगी.

सरकार का कहना है कि प्रस्तावित संशोधनों का उद्देश्य शिक्षा, स्वास्थ्य, भूमि प्रशासन, राजस्व प्रणाली, शहरी विकास और निवेश-अनुकूल वातावरण को मजबूत करना है। बिहार भूमि निबंधन एवं दाखिल-खारिज (संशोधन) विधेयक, 2026 में भूमि के निबंधन एवं दाखिल-खारिज से संबंधित प्रत्येक याचिका, अपील के ज्ञापन एवं पुनरीक्षण आवेदन पर 200 रुपये शुल्क लगाने का प्रावधान किया गया है.

विधेयक के अनुसार, वर्तमान में बिहार भूमि निबंधन एवं दाखिल-खारिज अधिनियम के तहत दाखिल-खारिज से संबंधित याचिका, अपील या पुनरीक्षण आवेदन पर कोर्ट फीस स्टांप लगाने का प्रावधान है, लेकिन अलग से कोई निर्धारित शुल्क नहीं है.

सरकार ने बताया क्यों जरूरी है राजस्व बढ़ाना?

सरकार का कहना है कि लोक कल्याणकारी राज्य की जरूरतों को पूरा करने के लिए राजस्व बढ़ाना जरूरी है. विधेयक के कानून बनने के बाद जमीन या भूखंड के दाखिल-खारिज से संबंधित प्रत्येक याचिका, अपील के ज्ञापन और पुनरीक्षण आवेदन पर 200 रुपये का शुल्क लिया जाएगा। राज्य सरकार समय-समय पर विशेष या सामान्य आदेशों के माध्यम से इस शुल्क में संशोधन भी कर सकती है।

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सरकार ने सदन में बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि प्रयोजनों के लिए रूपांतरण) (निरसन) विधेयक, 2026 भी पेश किया, जिसके माध्यम से बिहार कृषि भूमि (गैर-कृषि उद्देश्यों के लिए रूपांतरण) अधिनियम, 2010 को निरस्त करने का प्रस्ताव किया गया है।

सरकार ने पंजीकरण अधिनियम, 1908 (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश किया, जिसके तहत पंजीकरण अधिनियम की धारा 17 के तहत अनिवार्य पंजीकरण योग्य दस्तावेजों के रूप में भूमि के उपयोग, प्रकृति या श्रेणी में परिवर्तन से संबंधित ‘रूपांतरण (रूपांतरण) दस्तावेजों’ को शामिल करने का प्रस्ताव है। इसके अलावा सरकार ने सदन में भारतीय स्टांप अधिनियम, 1899 (बिहार संशोधन) विधेयक, 2026 भी पेश किया.

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