आईआरसीटीसी मामला: लालू प्रसाद यादव, परिजनों के खिलाफ लॉन्ड्रिंग के आरोप तय

नई दिल्ली/पटना: दिल्ली की एक अदालत ने गुरुवार को राजद प्रमुख लालू प्रसाद के खिलाफ आरोप तय किये&अल्पविराम; पत्नी राबड़ी देवी, उनके बेटे, तेजस्वी प्रसाद यादव, और छह अन्य कथित आईआरसीटीसी होटल घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, कौशिकी साहा और जय नारायण पांडे की रिपोर्ट। यह मामला यूपीए सरकार (2004-09) में रेल मंत्री के रूप में लालू के कार्यकाल का है।राउज़ एवेन्यू कोर्ट के विशेष न्यायाधीश विशाल गोग्ने ने पाया कि रांची और पुरी में आईआरसीटीसी के दो होटलों को पट्टे पर देने की निविदाओं में लालू के “नेतृत्व” के तहत रेलवे अधिकारियों द्वारा हेरफेर किया गया था क्योंकि उन्होंने पीएमएलए के तहत आरोप तय किए थे। जिन अन्य लोगों के खिलाफ आरोप तय किए गए उनमें मेसर्स लारा प्रोजेक्ट्स, राजद के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रेमचंद गुप्ता और उनकी पत्नी सरला शामिल हैं।

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