इंडियन प्रीमियर लीग के पूर्व चेयरमैन ललित मोदी को अपीलीय न्यायाधिकरण से राहत मिल गई है. ट्रिब्यूनल ने SAFEMA के तहत अपना फैसला सुनाया और उन आधारों को खारिज कर दिया, जिनके आधार पर ललित के खिलाफ ईडी की कार्रवाई की गई थी। दरअसल, यह मामला आईपीएल 2009 सीजन का है, जिसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका में किया गया था.
आईपीएल 2009 सीज़न 18 अप्रैल से 24 मई तक खेला गया था। उस समय भारत में लोकसभा चुनाव होने थे इसलिए पहली बार आईपीएल का आयोजन भारत से बाहर किया गया. उस समय ललित मोदी के खिलाफ अवैध वित्तीय लेनदेन के कई मामले दर्ज किए गए थे। मोदी पर नियमों का उल्लंघन कर दक्षिण अफ़्रीकी क्रिकेट बोर्ड और कुछ अन्य संस्थाओं को अवैध रूप से पैसे भेजने का आरोप था.
आपको बता दें कि अवैध तरीके से कमाए गए पैसे से जुड़े मामले सफेमा एक्ट के तहत आते हैं. इसके तहत, ट्रिब्यूनल ने माना कि दक्षिण अफ्रीका में आयोजित आईपीएल 2009 से संबंधित धन की आवाजाही चालू खाता लेनदेन थी, न कि पूंजी खाता लेनदेन। भारत के विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के तहत पूंजी खाता लेनदेन यहां प्रतिबंधित है और इसके लिए भारतीय रिजर्व बैंक से विशेष अनुमति की आवश्यकता होती है। चूंकि ट्रिब्यूनल ने पैसे के लेनदेन को चालू खाते का लेनदेन माना है, इसलिए पहले के सभी निष्कर्ष निराधार हो गए हैं।
ट्रिब्यूनल ने यह भी पाया कि ललित मोदी बीसीसीआई द्वारा स्वीकृत फेमा कानून के नियमों का पालन करने के लिए जिम्मेदार नहीं थे। वहीं, ललित मोदी के पास वो वित्तीय शक्तियां नहीं थीं जिनका जिक्र ईडी ने किया था. ऐसे में ट्रिब्यूनल ने पूर्व आईपीएल चेयरमैन पर ईडी द्वारा लगाए गए जुर्माने को भी रद्द कर दिया है. याद दिला दें कि ईडी ने फेमा का उल्लंघन करने पर ललित मोदी पर 10.65 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया था।
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