राजपाल यादव जुलाई में चेक बाउंस मामले में तीन महीने की सजा दी गई थी और कर्ज चुकाने के लिए उन्हें दो महीने का समय दिया गया था। अब इस मामले पर ताजा अपडेट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट में 8 सितंबर को हुई सुनवाई के बाद यह बात सामने आई है ने यादव को आत्मसमर्पण से अंतरिम राहत दे दी है, बशर्ते वह बुधवार तक अदालत की रजिस्ट्री में 5 करोड़ रुपये जमा करें।भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने यादव और उनकी पत्नी राधा राजपाल यादव द्वारा दायर याचिकाओं का मौखिक रूप से उनके वकील-ऑन-रिकॉर्ड सौरभ त्रिवेदी द्वारा उल्लेख किए जाने के बाद आदेश पारित किया। अदालत ने नोटिस जारी किया और मामले को 15 सितंबर, 2026 के लिए सूचीबद्ध किया।पीठ ने आदेश दिया, “याचिकाकर्ताओं द्वारा इस न्यायालय की रजिस्ट्री में कल तक 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर, उन्हें आत्मसमर्पण करने से छूट दी जाती है।”याचिकाओं में दिल्ली उच्च न्यायालय के 10 जुलाई के आदेश को चुनौती दी गई है, जिसने सात चेक बाउंस मामलों में यादव की दोषसिद्धि को बरकरार रखा और उन्हें प्रत्येक मामले में तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई।उच्च न्यायालय ने सातों सजाएं एक साथ काटने का निर्देश दिया था। इसने यादव को संबंधित शिकायतकर्ता को प्रत्येक मामले में ₹1.05 करोड़ का भुगतान करने का भी आदेश दिया था। इस राशि में से ₹1,04,75,000 शिकायतकर्ता को मुआवजे के रूप में दिए जाने थे, जबकि ₹25,000 राज्य को दिए जाने थे।राधा यादव को प्रत्येक सात मामलों में शिकायतकर्ता को ₹5,51,380 का भुगतान करने का अलग से निर्देश दिया गया था। उच्च न्यायालय ने यह भी नोट किया कि कार्यवाही के दौरान शिकायतकर्ता को ₹2.25 करोड़ का भुगतान पहले ही किया जा चुका था और जारी कर दिया गया था। शेष जुर्माना और देय मुआवजे का निर्धारण करते समय उस राशि को ध्यान में रखा जाना था।ये मामले मेसर्स मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े विवादों से उपजे हैं। लिमिटेड और अभिनेता की प्रोडक्शन कंपनी से जुड़े भुगतान के संबंध में जारी किए गए चेक के अनादरण से संबंधित आरोप।यादव की दोषसिद्धि को बरकरार रखते हुए, दिल्ली उच्च न्यायालय ने उन्हें अपने फैसले के खिलाफ उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाने के लिए दो महीने का समय दिया था और उस अवधि के दौरान उनकी सजा को निलंबित कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के नवीनतम आदेश में अब उन्हें 5 करोड़ रुपये जमा करने की शर्त पर आत्मसमर्पण करने से अंतरिम छूट प्रदान की गई है।
