नई दिल्ली: केंद्र ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) में कांस्टेबल (सामान्य ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन पदों की भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई है। नए प्रावधानों में रिक्तियों का 50 प्रतिशत आरक्षण, आयु में छूट और भर्ती प्रक्रिया के कई चरणों से छूट शामिल है।यह जानकारी गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में साझा की। घोषणा में उन भर्ती लाभों की रूपरेखा दी गई है जो नई श्रेणी के तहत पूर्व-अग्निवीरों को उपलब्ध होंगे।आरक्षण एवं आयु में छूट के प्रावधानगृह मंत्रालय के अनुसार, पूर्व अग्निवीरों को सीएपीएफ में कांस्टेबल (जनरल ड्यूटी) और असम राइफल्स में राइफलमैन के अधिसूचित पदों के लिए 50 प्रतिशत रिक्तियों में आरक्षण मिलेगा।सरकार ने पूर्व अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए निर्धारित ऊपरी आयु सीमा में तीन साल की छूट भी प्रदान की है। इसके अलावा, पूर्व-अग्निवीरों के पहले बैच से संबंधित उम्मीदवार निर्धारित ऊपरी आयु सीमा से परे पांच साल की छूट के पात्र होंगे।भर्ती प्रक्रिया में छूटनई भर्ती नीति पूर्व अग्निवीरों को इन पदों के लिए शारीरिक मानक परीक्षण (पीएसटी), शारीरिक दक्षता परीक्षण (पीईटी) और लिखित परीक्षा से छूट भी देती है।मंत्रालय ने कहा कि ये प्रावधान सीएपीएफ और असम राइफल्स की भर्ती प्रक्रिया में नव निर्मित पूर्व-अग्निवीर श्रेणी के तहत पेश किए गए हैं।गृह मंत्रालय के तहत समर्पित विंग की स्थापनागृह मंत्रालय ने पूर्व-अग्निवीरों की आगे की प्रगति के समन्वय के लिए एक समर्पित पूर्व-अग्निवीर विंग की भी स्थापना की है।लिखित उत्तर के अनुसार, अग्निवीरों के पहले बैच ने अभी तक अपनी नियुक्ति की अवधि पूरी नहीं की है। सेवा पूरी होने के बाद उनकी भविष्य की प्रगति से संबंधित समन्वय की सुविधा के लिए समर्पित विंग बनाया गया है।यह विवरण गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने लोकसभा में एक लिखित उत्तर में प्रदान किया।






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