नई दिल्ली: सरकार ने दूरसंचार और डिजिटल संचार के लिए अपने शीर्ष निर्णय लेने वाले निकाय – डिजिटल संचार आयोग (डीसीसी) को तत्काल प्रभाव से भंग कर दिया है, जिसे मूल रूप से 1989 में दूरसंचार आयोग के रूप में स्थापित किया गया था, जिसका नाम 2018 में बदल दिया गया था। संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग (DoT) ने 19 सितंबर, 2026 के एक प्रस्ताव के माध्यम से इस निर्णय को अधिसूचित किया जो भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुआ था। राजपत्र में कहा गया है, “इस संकल्प के प्रकाशन की तारीख से, डीसीसी भंग हो जाएगी।”100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के लिए निर्णय सचिव DoT द्वारा लिया जा सकता है, 500 करोड़ रुपये तक के लिए दूरसंचार मंत्री द्वारा और 500 करोड़ रुपये से 1,000 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं पर DCC द्वारा विचार किया जाता था। अब इसे व्यय वित्त समिति को भेजा जाएगा।
