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खान सर के बॉडीगार्ड्स को राहत नहीं, खाना पड़ेगा जेल का ज्यादा खाना, अगली सुनवाई 20 जून को

बिहार के शिक्षक खान सर उर्फ ​​फैजल खान के दोनों अंगरक्षकों को जिला जज की अदालत ने मंगलवार को जमानत देने से इनकार कर दिया. फायरिंग मामले में कोर्ट ने अपडेट केस डायरी मांगी है. अगली सुनवाई 20 जून को तय की गई है

पूछताछ के दौरान दोनों अंगरक्षकों ने पुलिस को बताया था कि उन्होंने फैजल खान के निर्देश पर गोली चलाई थी. उनके मुताबिक, खान सर ने कहा था- ”फायर करो, जो भी होगा मैं देखूंगा।” हालांकि हवाई फायरिंग का वीडियो वायरल होने के बाद फैसल खान ने दावा किया कि फायरिंग आत्मरक्षा में की गई थी.

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खान सर की जमानत याचिका पर भी 20 जून को सुनवाई होगी.

20 जून को फैजल खान की जमानत याचिका पर भी सुनवाई होगी. फिलहाल कोर्ट की ओर से ‘नो फोर्सिव’ ऑर्डर जारी किया गया है, जिसके तहत उनकी गिरफ्तारी पर रोक है.

छह जून को अग्रिम राहत मिली

6 जून को सिविल कोर्ट ने फैजल खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी. इस मामले में पटना पुलिस ने हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

आपको बता दें कि मामला खान सर के कोचिंग सेंटर पर हुई फायरिंग से जुड़ा है. वीडियो सामने आने के बाद पटना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई शुरू कर दी है. हालांकि बाद में पता चला कि गार्ड ने खान सर की तरफ से गोली चलाई थी. फैजल खान और उनके बॉडीगार्ड्स पर गंभीर आरोप हैं. पुलिस का आरोप है कि यह फायरिंग जानबूझकर की गई, जबकि फैसल पक्ष इसे आत्मरक्षा बता रहा है. मामले की जांच अभी भी जारी है.

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