- भरत तिवारी एनकाउंटर में गोली चलाने वाले पुलिसकर्मियों पर FIR.
- मां आशा देवी ने एसपी को आवेदन लिखा जिसके आधार पर थाने में मामला दर्ज किया गया.
- मां का आरोप : पुलिस उपाधीक्षक के आदेश पर भरत को गोली मारी गयी.
भोजपुर का भारत भूषण तिवारी एनकाउंटर (भरत तिवारी एनकाउंटर) मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है. भरत तिवारी की मां आशा देवी के आवेदन के आधार पर गोली मारने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी है. भोजपुर के पुलिस अधीक्षक (एसपी) राज ने मंगलवार (23 जून, 2026) को एबीपी न्यूज़ से इसकी पुष्टि की.
घटना के बाद भरत की मां आशा देवी ने एसपी को आवेदन दिया था. अब इसके आधार पर शाहपुर थाने में जगदीशपुर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और शाहपुर थाना प्रभारी और अन्य सहयोगी पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.
आपको बता दें कि इस मामले में अब तक पांच पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया जा चुका है. इनमें तत्कालीन शाहपुर थानाध्यक्ष राजेश कुमार मालाकार, सअनि अंकित आर्यन, सअनि हरिश्चंद्र कुमार, सअनि रामाशंकर यादव व महिला सिपाही मीरा कुमारी शामिल हैं.
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आवेदन में क्या कहा गया?
भरत तिवारी की मां आशा देवी ने भोजपुर एसपी को दिए आवेदन में आरोप लगाया है कि उनका बेटा (भारत भूषण तिवारी) बाढ़ विस्थापितों की समस्याओं को लेकर लगातार प्रशासन से लड़ रहा था. घटना के दिन कई पुलिस अधिकारी और जवान उसके घर पहुंचे थे. अपने बेटे को अपने साथ आने को कहा था.
‘जगदीशपुर के पुलिस उपाधीक्षक के आदेश पर उन्हें गोली मारी गई’
आशा देवी ने आवेदन में कहा है कि उनके बेटे ने फेसबुक लाइव के दौरान पुलिस के सामने अपने हाथ में मौजूद हथियार को फेंक दिया था और खुद को पुलिस के हवाले कर दिया था. इसके बावजूद पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया, जमीन पर गिरा दिया और कई गोलियां मारीं. आवेदन में मां आशा देवी ने लिखा है कि उनके बेटे को पांच गोली मारी गयी. उन्होंने आवेदन में यह भी लिखा है कि जगदीशपुर पुलिस उपाधीक्षक के आदेश पर गोलीबारी की गयी.
उनका आरोप है कि घटना के बाद पुलिस उन्हें अपने साथ ले गई और कई घंटों तक परिवार को सही जानकारी नहीं दी गई. देर शाम सूचना मिली कि भरत तिवारी की मौत हो गयी. अब इस आवेदन के आधार पर संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है.
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