पटना कोचिंग विवाद: खान सर की अग्रिम जमानत पर कोर्ट का बड़ा फैसला, राहत बरकरार रहेगी

बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग विवाद में फैसल खान उर्फ ​​खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. फैसल खान की अग्रिम जमानत पर आज (गुरुवार, 25 जून) सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने पाया कि पुलिस द्वारा सौंपी गयी अद्यतन केस डायरी अधूरी है. ऐसे में अगले आदेश तक फैसल खान की गिरफ्तारी पर रोक बरकरार रहेगी.

इसके साथ ही कोर्ट ने पुलिस से अपडेटेड केस डायरी भी मांगी है. कोर्ट ने जांच से जुड़े और दस्तावेज भी मांगे. मामले की अगली सुनवाई अब शनिवार (27 जून) को होगी. कोर्ट ने अगली तारीख तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

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फैसल खान के गार्डों को कोई राहत नहीं

उधर, फैसल खान के दोनों गार्डों की नियमित जमानत याचिका पर भी सुनवाई हुई. फिलहाल दोनों गार्डों को सिविल कोर्ट से राहत नहीं मिली है. इस मामले में भी अगली सुनवाई दो दिन बाद शनिवार को होगी.

रोशन सर के कर्मचारियों को जमानत

अधिवक्ता राघव कुमार ने बताया कि रोशन आनंद के दो कर्मचारी ज्ञान बिंदु, अभिषेक और गौरव को कोर्ट ने जमानत दे दी है. जल्द ही दोनों सामने आ सकते हैं.

रोशन आनंद ने फैसल खान पर फिर लगाया आरोप

बिहार के मशहूर शिक्षक फैसल खान उर्फ ​​खान सर पर एक बार फिर ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के निदेशक रोशन आनंद ने उनके भाई की हत्या का आरोप लगाया है. सहरसा में रोशन आनंद ने कहा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अभी स्पष्ट नहीं है. विसरा रिपोर्ट बाद में आएगी, जिसके बाद चीजें और साफ हो जाएंगी. लोग कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन हम मानते हैं कि हमारे भाई के हत्यारे फैसल खान (खान साहब) और किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक आरएस प्रसाद हैं।

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