एनआईए ने अमेरिकी के खिलाफ यूएपीए हटाया, ‘आतंकवादी संबंध’ मामले में 6 यूक्रेनियन गिरफ्तार

नई दिल्ली: एनआईए ने अप्रैल में आतंकवाद विरोधी कानून के तहत दर्ज एक मामले में छह यूक्रेनी नागरिकों और एक अमेरिकी नागरिक के खिलाफ अपने आरोप पत्र में गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम (यूएपीए) लागू नहीं किया है। इसके बजाय आरोपपत्र में आव्रजन और विदेशी अधिनियम, 2025 की धारा 21 और 23 का इस्तेमाल किया गया है।आरोप पत्र में कहा गया है कि आरोपियों के पास वैध यात्रा दस्तावेज थे लेकिन उन्होंने मिजोरम में प्रवेश के लिए आवश्यक संरक्षित क्षेत्र परमिट (पीएपी) प्राप्त नहीं किया था। एनआईए ने कहा कि यूएपीए पहलू पर उसकी जांच जारी है और अपराध स्थापित होने पर एक पूरक आरोप पत्र दायर किया जा सकता है। विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा एक अक्टूबर को आरोप पत्र पर विचार करेंगे।अमेरिकी नागरिक वानडाइक और यूक्रेनी नागरिक कमिंसकी विक्टर, हुर्बा पेट्रो, स्लिवियाक तारास, इवान सुकमानोव्स्की, स्टेफनकिव मैरिएन और होन्चारुक मक्सिम को मार्च में आवश्यक परमिट के बिना मिजोरम की यात्रा करने और म्यांमार में प्रवेश करने के आरोप में विभिन्न हवाई अड्डों पर गिरफ्तार किया गया था।

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