खान साहब को फिलहाल राहत नहीं, जमानत पर 3 जुलाई को होगी सुनवाई, पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर

मशहूर कोचिंग टीचर खान सर को फिलहाल कोर्ट से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं दिख रही है. 2 जून को ज्ञान बिंदु कोचिंग इंस्टीट्यूट और खान ग्लोबल स्टडीज के बीच विवाद और मारपीट मामले में रोशन आनंद को जेल भेजा गया था, जबकि खान सर के दो गार्ड को भी जेल भेजा गया था. दोनों गार्डों द्वारा चलाई गई राइफलों पर भी कई पन्ने उलझ रहे हैं।

कोर्ट ने खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है, लेकिन वह अभी भी अग्रिम जमानत के लिए पटना सिविल कोर्ट का चक्कर लगा रहे हैं और कोर्ट ने अगली तारीख 3 जुलाई दी है. इस बीच, खान और अन्य कोचिंग संस्थानों के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की गई है।

डॉ कौशलेंद्र नारायण ने पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर की है

पिछले मंगलवार 30 जून को सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदस्य और वकील डॉ कौशलेंद्र नारायण ने पटना हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की थी, जिसमें उन्होंने लिखा था कि बिहार में कोचिंग माफिया द्वारा सरकारी मानकों को पूरा नहीं करने और सरकारी मानकों को दरकिनार कर शिक्षा को अपराधीकरण किया जा रहा है. इसमें पटना के शिक्षक अबुबकर उर्फ ​​फैजल खान उर्फ ​​खान सर की कोचिंग खान ग्लोबल भी है.

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फर्जी फायरिंग को लेकर फैजल खान के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है

आगे लिखा है कि एक महीने पहले दो कोचिंग संचालकों ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद और खान ग्लोबल इंस्टीट्यूट के निदेशक फैजल खान उर्फ ​​खान सर के बीच लड़ाई हो गई थी, जिसमें ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद को जेल जाना पड़ा था और उनके भाई प्रिंस यादव की भी नेपाल में हत्या कर दी गई थी. रोशन आनंद ने खान ग्लोबल के डायरेक्टर फैसल खान पर हत्या का आरोप लगाया है.

पटना पुलिस ने फैजल खान पर फर्जी फायरिंग का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की थी. भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के साथ-साथ सरकार के मानकों को दरकिनार कर कोचिंग माफियाओं द्वारा बेखौफ होकर पटना समेत पूरे बिहार में कोचिंग का संचालन किया जा रहा है, जो बिहार की उच्च शिक्षा को जड़ से उखाड़ने की एक नापाक साजिश भी है.

1 जुलाई को टोकन नंबर दिया जाएगा और जल्द ही सुनवाई होगी

अधिवक्ता डॉ कौशलेंद्र नारायण ने कहा कि मैंने इन सभी मुद्दों को लेकर कल 30 जून को माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है. इसका टोकन नंबर आज 1 जुलाई को मिलेगा और जल्द ही सुनवाई होगी. उन्होंने कहा कि फैसल खान द्वारा स्थापित खान ग्लोबल स्टडीज और खान जीएस रिसर्च सेंटर समेत ऐसे कोचिंग संस्थान हैं.

जो केंद्र सरकार और बिहार सरकार के मानकों और दिशा-निर्देशों के साथ-साथ सुरक्षा मानकों को भी धता बता रहे हैं, बेधड़क छात्रों का आर्थिक और शैक्षणिक शोषण कर रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं और गुरु-शिष्य की परंपरा को नष्ट कर देशद्रोही कृत्य कर रहे हैं. इसलिए, मैंने लुटेरे कोचिंग संस्थानों के खिलाफ माननीय पटना उच्च न्यायालय में एक जनहित याचिका दायर की है।

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