पटना कोचिंग फायरिंग विवाद में बढ़ सकती हैं खान साहब की मुश्किलें, क्या अवैध हथियार से चली थी गोली?

बिहार की राजधानी पटना में कोचिंग विवाद के बीच खान ग्लोबल स्टडीज के निदेशक फैसल खान उर्फ ​​खान सर की मुश्किलें बढ़ सकती हैं. फायरिंग मामले में हथियारों को लेकर सवाल उठने लगे हैं. खान सर के दोनों बॉडीगार्ड्स द्वारा की गई फायरिंग के मामले में पुलिस ने बड़ी जांच की है. सूत्रों की मानें तो पुलिस ने अपनी केस डायरी में हथियार सत्यापन को लेकर बड़ा खुलासा दर्ज किया है.

पुलिस ने दावा किया है कि खान सर के बॉडीगार्ड तालेबर सिंह का हथियार बिहार में बिना वैध परमिट के था. जिस हथियार से फायरिंग हुई उसके परमिट पर भी सवाल खड़े हो गए हैं. पुलिस ने दूसरे बॉडीगार्ड प्रदीप कुमार द्वारा हथियार के इस्तेमाल पर भी आपत्ति जतायी है. पुलिस ने अपडेट केस डायरी में दोनों के हथियारों को लेकर अहम बातें दर्ज की हैं.

कोर्ट में अगली सुनवाई 30 जून को

कोचिंग संस्थान में गोलीबारी की घटना से जुड़े मामले में पटना सिविल कोर्ट ने शनिवार (27 जून) को फैसल खान उर्फ ​​खान सर की अंतरिम जमानत अवधि 30 जून तक बढ़ा दी। इस मामले में अगली सुनवाई मंगलवार (30 जून) को होनी है. शनिवार को सुनवाई के दौरान मामले की अपडेटेड केस डायरी कोर्ट में पेश की गई और बहस के लिए सुनवाई मंगलवार (30 जून) तक के लिए स्थगित कर दी गई है.

यह जानकारी खान सर के वकील ने दी

खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने बताया कि जांच अधिकारी ने मामले की अपडेटेड केस डायरी कोर्ट में पेश की है. इस मामले में बहस के लिए मंगलवार का दिन तय किया गया है और तब तक खान सर के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई न करने का आदेश प्रभावी रहेगा. इसी दिन मामले की अंतिम सुनवाई भी होने की संभावना है.

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माउर ने कहा कि इसी घटना से संबंधित खान सर के सुरक्षाकर्मियों का मामला भी मंगलवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है. उन्होंने कहा कि खान सर पुलिस और जांच अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग कर रहे हैं.

इसी महीने कोचिंग पर फायरिंग हुई थी

जून की शुरुआत में कुछ बदमाशों ने खान सर के कोचिंग इंस्टीट्यूट में तोड़फोड़ की थी और इस दौरान खान सर के सुरक्षाकर्मियों ने फायरिंग कर दी थी. इस मामले में दर्ज एफआईआर में खान सर का नाम भी शामिल था. कोर्ट ने उन्हें 9 जून को गिरफ्तारी से राहत दे दी थी.

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