पटना: फायरिंग मामले में खान साहब की अंतरिम राहत बरकरार; अगली सुनवाई 30 जून को होगी

खान सर फायरिंग मामले में फैसल खान की अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार (27 जून) को सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान खान सर की गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक बरकरार रखी गई है. कोर्ट ने अगली तारीख तक दंडात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है.

मामले पर अगली सुनवाई 30 जून को होगी. पुलिस की ओर से अपडेट केस डायरी जमा कर दी गयी है. खान की ओर से कहा गया कि लगातार समय बढ़ाया जा रहा है, इस पर आज ही बहस होनी चाहिए. अभियोजन पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया.

खान सर की अंतरिम जमानत पर सुनवाई हुई

फैसल खान उर्फ ​​खान सर की अंतरिम जमानत याचिका पर शनिवार (27 जून) को सिविल कोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने अगले आदेश तक खान सर की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है. अभियोजन पक्ष की ओर से इसका विरोध किया गया और डायरी पढ़ने के लिए समय मांगा गया. अब मामले की अगली सुनवाई 30 जून को पटना सिविल कोर्ट में होगी.

खान साहब का बॉडीगार्ड जेल में है

खान सर के दोनों बॉडीगार्ड जेल में हैं. उनकी नियमित जमानत याचिका पर भी 30 जून को पटना सिविल कोर्ट में सुनवाई होगी. पटना पुलिस ने खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया था. केजीएस और ज्ञान बिंदू कोचिंग के बीच हुए विवाद में फायरिंग का वीडियो सामने आया था, जिसमें देखा गया कि खान सर के दो बॉडीगार्ड हवा में फायरिंग कर रहे थे.

पुलिस की पूछताछ में दोनों अंगरक्षकों ने बताया था कि उन्होंने फैसल खान के कहने पर गोली चलाई थी. गार्ड के मुताबिक खान सर ने कहा था कि गोली चला दो, जो होगा देख लूंगा. हालांकि हवाई फायरिंग का वीडियो सामने आने के बाद फैसल खान ने कहा था कि फायरिंग आत्मरक्षा में की गई थी.

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