अभिषेक शर्मा दिल्ली हाई कोर्ट पहुंचे हैं, जहां उन्होंने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा को लेकर मामला दायर किया है. अभिषेक ने उन्हें बदनाम करने वाले कंटेंट और उनकी सहमति के बिना एआई द्वारा बनाए गए कंटेंट को हटाने की मांग की थी। फिलहाल कोर्ट ने व्यक्तित्व अधिकारों की सुरक्षा संबंधी याचिका पर सुनवाई टाल दी है.
न्यायमूर्ति ज्योति सिंह ने कुछ देर तक मामले की सुनवाई की और पाया कि अभिषेक शर्मा ने उस यूआरएल के स्क्रीनशॉट पोस्ट नहीं किए थे जो उनके व्यक्तित्व अधिकारों का उल्लंघन करता हो। जस्टिस सिंह ने अभिषेक के वकील से कहा कि पेश किया गया हलफनामा और स्क्रीनशॉट तालिका से मेल नहीं खाते हैं. इस प्रकार, अदालत ने फिलहाल कोई भी आदेश पारित करने से इनकार कर दिया।
हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि इस डिजिटल युग में मानहानि और व्यक्तित्व अधिकारों के बीच बहुत पतली रेखा है। फिलहाल अभिषेक शर्मा को अलग से हलफनामा दाखिल करने को कहा गया है, जिसमें मामले से जुड़े स्क्रीनशॉट सिलसिलेवार रखे जाएंगे.
अभिषेक ने अपनी याचिका में कहा कि उन्हें बदनाम करने वाले सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जा रहे एआई कंटेंट को हटाया जाए. सुनवाई के दौरान मेटा प्लेटफॉर्म्स की ओर से पेश वकील वरुण पाठक ने कहा कि अभिषेक शर्मा द्वारा दिए गए 8 यूआरएल में से दो को एक्सेस नहीं किया जा सका और वे लिंक नहीं खुले।
वहीं अभिषेक के वकील ने कहा कि उस यूआरएल में मानहानिकारक एआई कंटेंट था, जिसमें उनकी मैनेजर को उनकी गर्लफ्रेंड बताया गया था.
अभिषेक शर्मा इस समय इंग्लैंड दौरे पर हैं, जहां टीम इंडिया पांच मैचों की टी20 सीरीज में व्यस्त है. पहले 2 टी20 मैचों के बाद भारतीय टीम सीरीज में 1-0 से पीछे चल रही है.
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