नई दिल्ली: भारतीय क्षेत्र में चीनी घुसपैठ के दावे के लिए विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर करने वाले शिकायतकर्ता ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में शिकायत की कि रजिस्ट्री अपील को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध नहीं कर रही है, जाहिर तौर पर इसमें शामिल व्यक्तित्व के कारण।उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से पेश वरिष्ठ वकील गौरव भाटिया ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल 4 अगस्त को राहुल के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में कार्यवाही पर रोक लगा दी थी और राहुल की अपील पर सुनवाई के लिए अदालत द्वारा एक विशिष्ट तारीख दिए जाने के बावजूद, एससी रजिस्ट्री ने मामले को सूचीबद्ध नहीं किया है।राहुल के वकील एस प्रसन्ना ने भाटिया की दलील पर आपत्ति जताई और अदालत से इस पर संज्ञान नहीं लेने का अनुरोध किया।सीजेआई सूर्यकांत की अगुवाई वाली पीठ ने भाटिया से कहा कि वह अपील पर जल्द सुनवाई के लिए आवेदन करें ताकि मामले को सुनवाई के लिए रखा जा सके। न्यूज नेटवर्क
